बुलंद आवाज़ न्यूज
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भू-धंसाव के बाद टनल के ट्रीटमेंट की मांग को लेकर एनटीपीसी के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद टनल के ट्रीटमेंट व सफाई की अनुमति देते हुए इस कार्य में विस्फोटकों और भारी मशीन का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। एनटीपीसी ने हाईकोर्ट में जोशीमठ में बनी टनल ट्रीटमेंट, उसकी सुरक्षा व उससे होने वाले संभावित खतरे को कम करने के लिए टनल की सफाई करने को लेकर प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि एनटीपीसी को टनल में कार्य करने की अनुमति दी जाए ताकि बाढ़ से होने वाले खतरे को रोका जा सके जबकि जनहित याचिका में कहा गया कि टनल का निर्माण होने से जोशीमठ में दरारें आईं हैं। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।
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